Tuesday, October 15, 2024
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अब अपना पूरा रुपया निकाल सकेंगे NPS Subscribers, जानें NPS Changed Withdrawal Rule और नई शर्तें

अब एनपीएस में निवेश करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पेन्शन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के सब्सक्राइबर्स को उनका पूरा रुपया निकालने की अनुमति दे दी है। 

NPS Changed Withdrawal Rule

NPS Changed Withdrawal Rule

NPS Changed Withdrawal Rule लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट: पेन्शन पाने वाले कर्मियों के लिए खुशखबरी है। पेन्शन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के सब्सक्राइबर्स को उनका पूरा रुपया निकालने के प्रपोजल को स्वीकृति दे दी है। PFRDA ने बोला है कि वे सब्सक्राइबर्स जिनका टोटल पेंशन कॉर्पस 5 लाख रुपए या इससे कम है, वो बगैर एन्युटी लिए अपना पूरा रुपया निकाल सकते हैं। 

एनपीएस से विद्ड्रॉ कर सकते हैं पूरा पैसा?

पेंपेंशन नियामक PFRDA के मुताबिक, जिन सब्सक्राइबर्स के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में एकत्रित पेंशन राशि 5 लाख रुपए या इससे कम है अथवा अथॉरिटी द्वारा निश्चित सीमा के अनुसार है, इस प्रकार के सब्सक्राइबर्स को NPS Changed Withdrawal Rule के अनुसार एन्यूटी खरीदे बिना ही पेंशन की पूरी रकम निकालने के लिए PFRDA ने स्वीकृति दे दी है। यहाँ एन्यूटी पर्चेस करने का अर्थ इंश्योरेंस कम्पनियों से पेन्शन प्लान पर्चेस करने से है। 

ओल्ड रूल्स Vs NPS Changed Withdrawal Rule

मौजूदा समय में यदि NPS Subscribers जिनका टोटल कॉर्पस 2 लाख रुपए से अधिक है, को रिटायरमेंट के दौरान अथवा उनके 60 वर्ष के पूरे होने पर उन्हें इंश्योरेंस कम्पनियों से एन्युटी लेना आवश्यक होता है। सब्सक्राइबर्स अपना 60 प्रतिशत पैसा एक मुश्त निकाल सकते हैं, मगर बाकी 40 प्रतिशत पैसे से वार्षिकी खरीदना जरूरी है।

आप को जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक NPS Subscribers तीन वर्ष बाद ही अपने खाते से रुपए निकाल सकते हैं, मगर इसके लिए भी कुछ शर्तें निश्चित हैं। जैसे कि मैच्योरिटी से पूर्व रुपया निकालने पर ये धनराशि टोटल कॉन्ट्रिब्यूशन का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। ये आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) बालकों की शिक्षा, संतान की शादी, नया घर लेने या किसी गंभीर रोग के उपचार के लिए करी जा सकती है। NPS Subscribers पूरी अवधि में तीन दफा ही इस प्रकार की आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) कर सकते हैं। एक चीज़ गौर करने योग्य है कि यह सब निकासियां आयकर नियमों के अंतर्गत एकदम करमुक्त होती है। परंतु अब रूल बदल गया है।

Subscribers का पेन्शन का अधिकार हो जायेगा खत्म 

हालांकि PFRDA ने ये बताया है कि इसके पश्चात इस प्रकार के कस्टमर का NPS के अंतर्गत या सरकार या नियोक्ता से किसी भी पेन्शन या अन्य प्रकार की राशि को पाने का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पेन्शन रेगुलेटर ने Subscribers को एक अन्य राहत भी दी है। गजट अधिसूचना में PFRDA ने बोला है कि एनपीएस में मैच्योरिटी से पूर्व एक मुश्त निकासी सीमा को बढ़ा दिया गया है, पहले Subscribers 1 लाख रुपए तक निकाल सकते थे, परंतु अब 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। 

NPS में एंट्री या एग्जिट करने की आयु बढ़ाई

पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में Entry के लिए आयुसीमा को 65 वर्ष से बढ़ा करके 70 वर्ष कर दिया है, अर्थात कोई 70वर्ष का इंसान भी NPS में इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकता है। जबकि Exit Limit को PFRDA ने 75 वर्ष कर दिया है। अर्थात लोग अब NPS खाता 75 वर्ष की आयु तक चालू रख सकते हैं। बाकी दूसरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए मैच्योरिटी की लिमिट 70 वर्ष है। NPS से पूरा रुपया निकाल सकेंगे Subscribers! PFRDA ने दी स्वीकृति, जानें नए रूल और नई शर्तें

तो साथियों आप लोगों को NPS में यह नया बदलाव कैसा लगा अगर आप भी इस बदलाव को अच्छा समझते हैं या आप इस बदलाव में कुछ और सुधार चाहते हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें साथ ही रिपोर्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।

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